उत्तराखंड।
महिला व उसके पति का आचरण आपराधिक है,ये गणमान्य व अच्छे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं।
इसी ग्राउण्ड के आधार पर महिला से दुराचार के तथाकथित आरोपी हरिद्वार ज्वालापुर के भाजपा विधायक सुरेश राठौर को आज उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की एकलपीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
साथ ही विधायक को जांच में सहयोग करने को कहा है। इस मामले में सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए है।
भाजपा विधायक की ओर से महिला और उसके पति के साथ ही अन्य लोगों के भी खिलाफ ब्लैकमेलिंग का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद महिला ने दुराचार का आरोप लगाया है।
हरिद्वार पुलिस की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है। विधायक की ओर से कहा गया कि महिला और उसका पति का आपराधिक इतिहास है।